दिल्ली सरकार के स्कूलों में भूत शिक्षकों मामले की जांच के लिए एसीबी को एलजी से मंजूरी मिली

 

डिजिटल डेस्क। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को शिक्षा निदेशालय के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के चार सेवारत और सेवानिवृत्त उप-प्राचार्यो के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी, जिन्होंने कथित तौर पर भूत अतिथि शिक्षकों के नाम पर वेतन का भुगतान किया था।

एलजी कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि उप-प्राचार्य छोटे लाल शास्त्री (सेवानिवृत्त), सत्येंद्र कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त), राजीव कुमार और रविंदर कुमार जाटव ने सरकारी धन की हेराफेरी, गबन किया और धोखाधड़ी से गैर-मौजूद अतिथि शिक्षकों के नाम पर दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अतिथि शिक्षक का वेतन लिया। इस मामले में नवंबर 2018 में किए गए एक ऑडिट में पाया गया कि जीबीएएस-1 में 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए अतिथि शिक्षकों के वेतन के संबंध में बिल तैयार करने में विसंगतियां और अनियमितताएं थीं। एलजी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें सरकारी धन के दुरुपयोग की सूचना दी गई थी।

उन्होंने कहा, यह पाया गया कि 4,21,656 रुपये का भुगतान तीन व्यक्तियों समीक्षा आर्य (1,35,900 रुपये), उमा शास्त्री (1,42,078 रुपये) और छोटे लाल (1,43,678) को किया गया था – इस तथ्य के बावजूद कि तीनों नामों में से कोई भी स्कूल में नियुक्त नहीं किया गया था। वास्तव में, उनमें से एक उमा शास्त्री, तत्कालीन उप-प्राचार्य छोटे लाल शास्त्री की पत्नी हैं। ऑडिट टीम ने नवंबर 2018 में पहली बार इन अनियमितताओं और विसंगतियों का पता लगाया था और चूंकि मामला सरकारी धन के गबन से संबंधित था, इसलिए इसे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एसीबी के समक्ष उठाया गया था।

एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी। इसके बाद मामले की जांच सतर्कता निदेशालय (डीओवी) ने की, जिसने जांच के लिए आगे बढ़ने के लिए एलजी की मंजूरी का प्रस्ताव रखा था। 28 अगस्त, 2022 को डीओवी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को एलजी ने इस नोट के साथ पारित किया गया था : मैंने पूर्व-पृष्ठों और मामले के तथ्यों और अभिलेखों पर ध्यान से विचार किया है और मेरा विचार है कि यह भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, जीएनसीटीडी द्वारा मामले की जांच की जरूरत है। मैं भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, जीएनसीटीडी के अनुरोध को स्वीकार करता हूं और पीओसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के तहत जांच-पड़ताल करने की अनुमति देता हूं।

(आईएएनएस)

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